Friday, March 14, 2025
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आधार से पैन कार्ड लिंक नहीं कराया तो हो जाएं सावधान, यह होगा नुकसान

आधार से पैन कार्ड को लिंक करने के लिए अब दो दिन शेष हैं। इसके बाद नए वित्त वर्ष यानी एक अप्रैल से ऐसे पैन कार्ड रद हो सकते हैं। दरअसल, आयकर विभाग की ओर से आधार से पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य किया गया है।

पूर्व में कई बार इसकी तिथि को आगे भी बढ़ाया गया। इस 31 मार्च को यह तिथि भी समाप्त होने जा रही है। आयकर विभाग के अनुसार, इसके बाद पैन कार्ड रद होने की स्थिति में इसे एक्टिव कराने के लिए 1000 हजार रुपये जुर्माना देना होगा।

यह होगा नुकसान
आयकर विभाग के अनुसार, यदि पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करते हैं तो आप कई सर्विस से वंचित रह सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में परेशानी होगी। टैक्स रिफंड अटक जाएगा। सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा सकेंगे। यही नहीं, बैंक खाता खोल नहीं पाएंगे। म्युचूअल फंड और स्टॉक में निवेश में भी परेशानी होगी।

छुट्टी के दिन जमा करा सकते हैं हाउस टैक्स
नगर निगम कर अनुभाग में शुक्रवार को अवकाश के दिन कई लोग हाउस टैक्स जमा करवाने पहुंचे। देर शाम तक करीब 45 लाख रुपये की धनराशि जमा हुई। कर एवं राजस्व अधीक्षक पूनम रावत ने बताया कि बीते साल कुल कलेक्शन 52 करोड़ रुपये के आसपास हुआ था।

इस वित्तीय वर्ष में अब तक 52 करोड़ रुपये के आसपास कलेक्शन हो चुका है। कुल साठ करोड़ रुपये कलेक्शन का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि शनिवार और रविवार को भी कर अनुभाग खुला रहेगा। टैक्स धारक टैक्स जमा करवा सकते हैं।

31 मार्च तक फास्टैग की केवाईसी का मौका
यदि आप की कार के फास्टैग की बैंक केवाईसी नहीं हुई है तो 31 मार्च तक इसे भी करवा दें। नए वित्तीय से केवाईसी नहीं होने पर फास्टैग निष्क्रिय हो जाएगा और इसके पैसे का इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे में उपभोक्ताओं को टोल-नाके पर मैन्युअली अधिक भुगतान करना पड़ सकता है।

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