सरकारी-निजी संपत्तियों को नुकसान पर अब सख्त ऐक्शन, धामी सरकार कैबिनेट की अध्यादेश को मंजूरी – ETV Uttarakhand
उत्तराखंड

सरकारी-निजी संपत्तियों को नुकसान पर अब सख्त ऐक्शन, धामी सरकार कैबिनेट की अध्यादेश को मंजूरी

सरकारी एवं निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों से पुष्कर सिंह धामी सरकार सख्ती से निपटेगी। सोमवार को कैबिनेट ने लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश को मंजूरी दे दी। सीएम पुष्कर सिंह सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस अध्यादेश को मंजूरी दी।

इसके साथ ही सात और मुद्दो पर भी निर्णय लिए गए। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बताया कि समाज कल्याण विभाग की दशमोत्तर छात्रवृत्ति को बढ़ानेंका निर्णय किया गया। केंद्र सरकार ने हाल में इन दरों में इजाफा किया है।

कैबिनेट ने केंद्र की दरों को उत्तरीाखंड में लागू करने को मंजूरी दे दी है। अशासकीय स्कूलों की नियुक्तियों के लिए स्थाई एवं पारदर्शी व्यवस्था बनानें के लिए कैबिनेट ने सहमति दे दी। उच्च शिक्षा के अशासकीय स्कूलों के लिए बनी कमेटी बेसिक से माध्यमिक अशासकीय स्कूलों के लिए नीति तय करेगी।

कैबिनेट के अन्य फैसले
-राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विभाग सुमाड़ी, श्रीनगर को तकनीकी शिक्षा विभाग की 5.335 एकड़ भूमि निशुल्क होगी स्थानांतरित।
-उत्तराखंड आवास नीति में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब लाभार्थियों को डेढ़ लाख रुपए की धनराशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। इससे पहले एक लाख रुपये की धनराशि प्रदान की जाती थी।
-न्याय विभाग के अंतर्गत चार जनपदों देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल व ऊधमसिंहनगर में चाइल्ड और जनरल कॉउंसलर की नियुक्ति की जाएगी।
-औद्योगिक विकास विभाग के अंतर्गत संयुक्त निदेशक खनन व संयुक्त निदेशक जीओलॉजी को अब संयुक्त निदेशक नाम से जाना जाएगा।
-माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत अशासकीय विद्यालयों में अभी भर्ती पर रोक लगी है। उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत इस हेतु पहले से कमेटी गठित है। यही कमेटी माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत अशासकीय विद्यालयों में भर्ती को लेकर अपनी रिपोर्ट देगी।
-वित्त विभाग के अधीनस्थ लेखा संवर्ग के कर्मियों के अधिकार वित्त विभाग के अधीन ही होंगे। इसके लिए एक सम्मिलित कैडर बना दिया गया है।
-समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत अनसूचित जाति दशमेतर छात्रवृत्ति योजना में मिलने वाली छात्रवृत्ति की धनराशि को बढ़ाया गया। केंद्र सरकार द्वारा जो संशोधन इस हेतु किये गए हैं, उसे  राज्य द्वारा अंगीकृत किये जाने को मंजूरी कैबिनेट द्वारा प्रदान की गई।
-गृह विभाग के अंतर्गत दंगों और अशांति मामलों में सार्वजनिक सम्पत्ति के नुकसान की क्षतिपूर्ति वसूली, नुकसान पहुंचाने वालों से की जाएगी। इसके लिए एक क्लेम ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा। इसके लिए शीघ्र अध्यादेश बनाने को कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है।

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