खानपुर विधायक उमेश कुमार के दफ्तर पर फायरिंग करने के आरोपी पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन को एक बार फिर कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने प्रणव सिंह चैंपियन की जमानत याचिका खारिज कर दी है. प्रणव सिंह चैंपियन को अभी 14 दिन और न्यायिक हिरासत में जेल में ही रहने पड़ेगा.
शुक्रवार को प्रणव सिंह चैंपियन की जमानत याचिका पर सीजेएम कोर्ट में सुनवाई हुई थी. कोर्ट ने प्रणव सिंह चैंपियन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया. अब चैंपियन की तरफ से सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की जाएगी. बता दें कि कल गुरुवार 27 जनवरी को चैंपियन कोर्ट में पेश हुए थे. साथ ही पुलिस ने इस केस में चार्जशीट भी दाखिल की थी.
चार्जशीट में पुलिस ने प्रणव सिंह चैंपियन के खिलाफ लगाई गई बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) की धारा 109 हत्या के प्रयास को बदलकर गैर इरादत हत्या के प्रयास की धारा 110 में बदल दिया है. चार्जशीट में धारा 110 लगने के बाद उम्मीद की जा रही थी कि चैंपियन को शायद कोर्ट से जमानत मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.
शासकीय अधिवक्ता एसपी गौतम ने बताया कि शुक्रवार 28 फरवरी को सुनवाई के बाद कोर्ट ने चैंपियन की याचिका खारिज कर दी है. वहीं दूसरी ओर बताया जा रहा है कि अब चैंपियन के वकील सेशन कोर्ट में याचिका दायर करेंगे, जहां से उन्हें राहत मिलने की उम्मीद हैं. वहीं चैंपियन पक्ष से वरिष्ठ अधिवक्ता आरके सिंह ने बताया कि शनिवार या फिर सोमवार को जमानत याचिका सेशन कोर्ट में दाखिल की जाएगी.
