Saturday, April 26, 2025
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स्कूलों के पास बेच रहे थे तंबाकू, पुलिस ने 13 दुकानदारों का किया चालान

तंबाकू नियंत्रण के लिए गोपेश्वर में लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। गुरूवार सुबह थाना गोपेश्वर ने की तंबाकू नियंत्रण की कार्रवाई के दौरान स्कूलों के 100 मीटर की परिधि के अंदर तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट बेचने वाले 13 लोगों को कोटपा अधिनियम के तहत चालान किया।

स्कूलों के पास तंबाकू बेचने वालों के पुलिस ने किए चालान

गोपेश्वर पुलिस ने नशे की प्रवृति को खत्म करने की मुहिम को जारी रखते हुए गोपेश्वर नगर में चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान थाना गोपेश्वर द्वारा स्कूलों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान स्कूलों के 100 मीटर की परिधि के अंदर तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट बेचने वाले 13 लोगों को कोटपा (Cigarettes and Other Tobacco Products Act) अधिनियम के तहत चालान किया गया।

बिना चेतावनी बोर्ड के तंबाकू बेचने वालों पर हुई कार्रवाई

गोपेश्वर पुलिस ने नशे की प्रवृति को खत्म करने की मुहिम को जारी रखते हुए गोपेश्वर नगर में चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान थाना गोपेश्वर द्वारा स्कूलों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान स्कूलों के 100 मीटर की परिधि के अंदर तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट बेचने वाले 13 लोगों को कोटपा (Cigarettes and Other Tobacco Products Act) अधिनियम के तहत चालान किया गया।

बता दें कि पुलिस ने ये कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ भी जो बिना चेतावनी बोर्ड के तंबाकू उत्पाद बेच रहे थे। कोटपा अधिनियम के अनुसार, स्कूलों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है। इसके साथ ही दुकानों पर चेतावनी बोर्ड लगाना भी अनिवार्य है। इस अभियान का उद्देश्य बच्चों को तंबाकू उत्पादों के दुष्प्रभावों से बचाना है।

दुकानदारों को पुलिस ने दी चेतावनी

पुलिस ने सभी दुकानदारों को चेतावनी दी कि वो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट न बेचें। इसके साथ ही अपनी दुकानों पर चेतावनी बोर्ड अवश्य लगाएं। बता दें कि कोटपा अधिनियम का मुख्य उद्देश्य तंबाकू उत्पादों के सेवन से होने वाले स्वास्थ्य संबंधी नुकसानों से लोगों को बचाना है। ये अधिनियम खासकर स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के आस-पास तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन, प्रचार और बिक्री पर रोक लगाता है।

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