उत्तराखंड की धामी सरकार ने हाल ही में हिमाच्छादित क्षेत्रों के बिजली उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक खर्च करने पर 50 प्रतिशत छूट का प्रावधान किया है, लेकिन हिमाच्छादित क्षेत्र कौन से हैं, यह किसी को पता नहीं। आज तक प्रदेश में हिमाच्छादित क्षेत्रों की पहचान ही जारी नहीं की जा सकी है। अब आनन-फानन में यूपीसीएल ने सभी अधीक्षण अभियंताओं को इसकी अधिसूचना जिलों के स्तर से जारी कराने को कहा है।
नियामक आयोग के मार्च में जारी टैरिफ के हिसाब से हिमाच्छादित क्षेत्रों में घरेलू कनेक्शन लेने वालों पर 18 रुपये प्रति कनेक्शन का फिक्स चार्ज और 1.75 रुपये प्रति यूनिट बिजली की दर है। एक किलोवाट तक के अघरेलू कनेक्शन में भी यही दरें हैं। एक से चार किलोवाट पर फिक्स चार्ज तो 18 रुपये है, लेकिन बिजली की दरें 2.60 रुपये प्रति यूनिट है। चार किलोवाट से ऊपर वालों के लिए फिक्स चार्ज 30 रुपये और बिजली दरें 3.80 रुपये प्रति यूनिट है, लेकिन अभी तक यह सभी राहत केवल हवा-हवाई है।
सब्सिडी का लाभ लेने को भरना होगा घोषणापत्र
यूपीसीएल के निदेशक परिचालन एमआर आर्य के मुताबिक, सब्सिडी का लाभ लेने को उपभोक्ता को घोषणापत्र भरकर जमा कराना होगा। एक परिवार को एक ही बिजली कनेक्शन पर छूट मिलेगी। अगर किसी ने सब्सिडी पाने के लिए विद्युत लोड कम कराने का आवेदन किया है तो उसे लाभ नहीं मिलेगा। घोषणापत्र की जांच कराने के बाद संबंधित खंड कार्यालय की ओर से बिलिंग सिस्टम में उपभोक्ता को सब्सिडी की प्रवृष्टि करानी होगी। योजना के लाभार्थियों की सूची यूपीसीएल की वेबसाइट पर जारी की जाएगी।