सरकार ने कर्मचारियों की ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा अब 25 लाख रुपये कर दी है। पहले यह 20 लाख रुपये थी। कैबिनेट की बैठक में केंद्र की भांति ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई।कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगोली ने बताया कि प्रदेश सरकार ने एक जनवरी 2024 से महंगाई भत्ते की दरें 50 प्रतिशत कर दी थी। अब केंद्र की भांति राज्य में भी इसी आधार पर एक जनवरी 2024 से सेवानिवृत्त एवं मृत कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की सीमा में 25 प्रतिशत बढ़ोतरी करते हुए यह राशि 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने का कैबिनेट ने निर्णय लिया है।
कृषि ऋणों पर स्टांप डयूटी में जारी रहेगी छूट
कैबिनेट ने किसानों को भी राहत दी है। किसानों द्वारा लिए जाने वाले पांच लाख रुपये तक के कृषि ऋणों के लिए बंधक विलेखों पर स्टांप ड्यूटी की छूट पहले की तरह जारी रहेगी। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी। दरअसल, सरकार ने 12 अप्रैल 2017 को पांच वर्ष की अवधि के लिए पांच लाख तक के कृषि ऋणों पर स्टांप ड्यूटी में छूट देने का निर्णय लिया था। यह अवधि समाप्त हो चुकी है। यद्यपि पिछले वर्ष मुख्यमंत्री ने यह छूट जारी रखने की घोषणा की थी। इसी क्रम में यह कदम उठाया गया है।
विभिन्न विभागों के माध्यम से होने वाले निर्माण कार्यों में सरकार ने राज्य के स्थानीय ठेकेदारों को भी राहत दी है। कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि राज्य में पांच लाख रुपये तक के टेंडर स्थानीय ठेकेदारों को ही दिए जाएंगे। यही नहीं, स्थानीय ठेकेदारों के कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जाएगी। नियोजन विभाग इस प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
सिडकुल के स्थायी कार्मिकों को पुनरीक्षित मकान किराया भत्ता
राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम उत्तराखंड लिमिटेड के स्थायी कार्मिकों को सातवें वेतनमान की संस्तुतियों के आधार पर पुनरीक्षित मकान किराया भत्ता मिलेगा। कैबिनेट ने उद्योग विभाग की ओर से रखे गए इससे संबंधित प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया।
बैंक परिसर में ही मिलेगी स्टांप क्रय करने की सुविधा
आमजन को अब बैंक ऋण, बैंक गारंटी, बंधक आदि के लिए स्टांप खरीदने के लिए स्टांप विक्रेता के पास नहीं जाना होगा। ऋण लेने की प्रक्रिया के दौरान बैंक संबंधी संपूर्ण कार्यवाही बैंक के पटल पर ही होगी। स्टांप क्रय की सुविधा बैंक परिसर में ही उपलब्ध होगी। कैबिनेट ने इसके लिए उत्तराखंड स्टांप (ई-स्टांप प्रमाण पत्रों के माध्यम से शुल्क का संदाय)(संशोधन) नियमावली में यह प्रविधान करने पर मुहर लगाई है। नए प्रविधान से बैंक ऋण में प्रयुक्त होने वाले स्टांप का विवरण उपलब्ध होने के साथ ही भूमि के क्रय-विक्रय में धोखाधड़ी को रोकने में मदद मिलेगी।
