
यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान को कोर्ट ने अवैध असलहा रखने के मामले में एक साल की कारावास सजा सुनाई है. इसके साथ ही 1500 रुपए जुर्माना लगाया है. हालांकि, सचान जेल नहीं जाएंगे. उनकी पहले से कोर्ट में बेल एप्लिकेशन भी लगी थी, उस पर कोर्ट ने बांड पर जमानत भी दे दी है. कोर्ट से जमानत पर रिहा होने के बाद राकेश सचान ने कहा कि मुझे कोर्ट पर भरोसा है. मैं सेशन कोर्ट में अपील करूंगा.
कोर्ट की सजा के बाद साफ हो गया है कि सचान की विधायकी बची रहेगी. साथ ही उनके चुनाव लड़ने का अधिकार भी सुरक्षित हो गया है. सचान को 20 हजार रुपए के मुचलके पर रिहा किया गया है. इससे पहले आरोप लगा था कि कैबिनेट मंत्री राकेश सचान कानपुर की कोर्ट से मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद आदेश की कॉपी लेकर भाग गए हैं.
इस मामले में पुलिस को तहरीर भी दी गई थी, लेकिन पुलिस ने दो दिन बाद भी केस दर्ज नहीं किया था. सचान को कानपुर की कोर्ट ने अवैध असलहा से जुड़े एक मामले में दोषी करार दिया था. इसके बाद राकेश सचान कोर्ट से कथित तौर पर आदेश की कॉपी लेकर भाग निकले थे.