
नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली की एक विशेष सीबीआई अदालत ने सोमवार को पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता को कोयला घोटाला मामले में तीन साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने कोयला घोटाला मामले में पूर्व संयुक्त सचिव के. एस क्रोफा को दो साल और नागपुर स्थित फर्म मेसर्स ग्रेस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के निदेशक मुकेश गुप्ता को चार साल की कैद की सजा सुनाई है। ये मामला महाराष्ट्र के एक कोयला ब्लाक के आवंटन में धांधली से जुड़ा हुआ है।
कोर्ट ने दोषियों पर लगाया जुर्माना
राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने सोमवार को सजा सुनाते हुए एचसी गुप्ता पर एक लाख रुपये, केएस क्रोफा पर 50 हजार रुपये, मुकेश गुप्ता पर दो लाख रुपये और नागपुर स्थित फर्म मेसर्स ग्रेस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसी अदालत ने पिछले हफ्ते एच सी गुप्ता को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा-120बी और धारा-13(2)आर/डब्ल्यू 13(1)(डी) के तहत दोषी ठहराया था। इसके अलावा अन्य दो को भी कोर्ट ने अलग-अलग धाराओं के तहत दोषी माना था। आज अदालत ने उन्हें महाराष्ट्र में स्थित लोहारा ईस्ट कोल ब्लॉक के आवंटन से जुड़े कोयला घोटाला मामले में दोषी करार दिया है।
CBI ने अलग-अलग धाराओं के तहत दर्ज किया था मामला
बता दें कि CBI ने 20 सितंबर 2012 को पीसी अधिनियम, 1988 की धारा- 120बी आर/डब्ल्यू 420 आईपीसी आर/डब्ल्यू 13(2) आर/डब्ल्यू 13(1)(डी) के तहत मामला दर्ज किया था। जांच पूरी होने पर आरोप पत्र दाखिल किया गया था। 28 अक्टूबर 2014 को न्यायालय में मेसर्स ग्रेस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और कंपनी के निदेशक मुकेश गुप्ता के खिलाफ सीबीआई द्वारा धारा- 420 आईपीसी के तहत आरोप पत्र दायर किया गया था।