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कर्नाटक में कोर्ट के फैसले का विरोध शुरू, एग्जाम छोड़कर चली गईं छात्राएं

कर्नाटक हाई कोर्ट (Karnataka High Court Verdict) ने हिजाब (Hijab Ban Case Update) मामले में अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि यह इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है और शैक्षिक संस्थान नियमों के मुताबिक प्रतिबंध जारी रख सकते हैं. इस फैसले का विरोध दिखना शुरू हो गया है. फैसले के बाद सुरपुरा तालुक केंबवी गवर्मेंट पीयू कॉलेज की छात्राओं ने कक्षाओं का बहिष्कार कर दिया है. परीक्षा की तैयारियों को लेकर इनका एक एग्जाम (Hijab Case) था, लेकिन कोर्ट का फैसला सुनते ही छात्राओं ने विरोध जताने के लिए कक्षाओं का बहिष्कार करना शुरू कर दिया. इनकी परीक्षा का समय सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक का था.

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