सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण पर सुनवाई करते हुए आम जनता से सुझाव लेने का निर्देश दिया


सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को दिल्ली-एनसीआर के वायु प्रदूषण के मसले पर सुनवाई हुई है. एसजी (सॉलिसिटर जनरल) तुषार मेहता ने पीठ के सामने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का हलफनामा पढ़ा. उन्होंने बताया कि प्रदूषण से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं. एसजी ने कहा कि अस्पतालों के निर्माण और दूध डेयरी एवं मेडिकल की फैक्टरी को खोलने की इजाजत दी गई है. इसके साथ ही जीवन रक्षक यूनिट को मेन्युफेक्चरिंग की इजाजत है. उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक हल निकालने के लिए हमारे पास एक विशेषज्ञ समिति काम करेगी.

जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को दीर्घकालिक कदमों के लिए विशेषज्ञों और आम जनता के सुझाव लेने का निर्देश दिया. एसजी ने कोर्ट को ये भी बताया कि थर्मल पावर प्लांट फिलहाल बंद रहेंगे, इंडस्ट्री दिन में 8 घंटे चलेंगी और हफ्ते में 5 दिन ही चालू रहेंगी. मामले में अगली सुनवाई फरवरी के पहले सप्ताह में होगी. इससे करीब दो हफ्ते पहले भी मामले पर सुनवाई हुई थी. तब कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा का निर्माण कार्य नहीं रोके जाने पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा था.