opinion

लखनऊ में बकरीद, सावन के त्योहारों में 10 अगस्त तक लगी धारा 144

लखनऊ में बकरीद, सावन व मोहर्रम समेत आगामी त्योहारों को देखते हुए धारा 144 लागू की गई है. लखनऊ ज्वाइंट कमिश्नर पीयूष मोर्डिया ने कई अहम दिशानिर्देश जारी करते हुए 10 अगस्त 2022 तक धारा 144 लागू की है. निर्देश में कहा गया है कि इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर जानवरों की कुर्बानी नहीं दी जाएगी. साथ ही मंदिर-मस्जिद में लगे लाउडस्पीकरों को नियमानुसार ही बजने दिया जाएगा. इस दौरान किसी भी प्रकार के जुलूस की इजाजत नही होगी. सार्वजनिक जगहों ओर बलि व लाउडस्पीकर तेज बजाने पर रोक रहेगी. धरना प्रदर्शन व बिना इजाजत के जुलूस आदि निकालने पर रोक रहेगी.

पुलिस कर रही पेट्रोलिंग
बता दें कि 10 जुलाई को बकरीद बनाई जाएगी. पुलिस प्रशासन ने बकरीद को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है. पुलिस ने सड़कों पर पेट्रोलिंग तेज कर दी है. अब लोगों की भीड़ जमा होने पर पुलिस कार्रवाई करेगी. जारी आदेश में कहा गया कि विधानसभा के आसपास 1 किमी की दूरी तक ट्रैक्टर, ट्रॉली, बैलगाड़ी, तांगा, घोड़ागाड़ी, आग्नेयाश्त्र, ज्वलनशील पदार्थ, सिलेण्डर, हथियार आदि का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा.

10 अगस्त तक धारा 144 लागू रहने के दौरान सरकारी दफ्तरों, विधानसभा भवन के ऊपर या आसपास एक किमी के दूरी में ड्रोन से शूटिंग भी प्रतिबंधित रहेगी.

Leave a Response

etvuttarakhand
Get the latest news and 24/7 coverage of Uttarakhand news with ETV Uttarakhand - Web News Portal in English News. Stay informed about breaking news, local news, and in-depth coverage of the issues that matter to you.