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नूपुर शर्मा को राहत, SC ने दिल्ली ट्रांसफर किए सभी केस, नहीं होगी गिरफ्तारी

नूपुर शर्मा के खिलाफ दायर सभी मुकदमों को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. नूपुर शर्मा के खिलाफ देश के विभिन्न राज्यों में दर्ज सभी एफआईआर (मुकदमों) को सुप्रीम कोर्ट ने क्लब करके दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश दिया है. वहीं, गिरफ्तारी पर रोक का अंतरिम आदेश भी जारी रहेगा. कोर्ट ने नूपुर शर्मा के जीवन की सुरक्षा और जान-माल के खतरे के मद्देनजर यह आदेश जारी किया है. कोर्ट ने जुबैर के मामले में जारी आदेश को ध्यान में रखते हुए नूपुर मामले में ये आदेश दिया है.

नूपुर के वकील ने क्या कहा?

सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल की वकील ने कहा कि दिल्ली में दर्ज पहली एफआईआर अज्ञात के खिलाफ थी. नामजद एफआईआर महाराष्ट्र में दर्ज हुई थी. नूपुर के वकील ने कहा कि मेरी मुवक्किल की जान को खतरा है. यह ध्यान में रखा जाना चाहिए. इसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम बिल्कुल इस तथ्य का ध्यान रखेंगे.

विशेष जांच दल के गठन की भी मांग

नूपुर के वकील ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि पहली एफआईआर दिल्ली में दर्ज की गई. दूसरे पक्ष के वकील के द्वारा बताया गया कि दिल्ली में जो एफआईआर दर्ज है उसमें नूपुर शर्मा ने अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. इसमें वो खुद शिकायतकर्ता है. वहीं, पश्चिम बंगाल की ओर से नूपुर मामले में विशेष जांच दल गठित करने की मांग की गई.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जांच एजेंसियों पर कोई शर्त नहीं रखना चाहते. अगर IFSO को लगता है कि कुछ सहायता की आवश्यकता है या राज्य एजेंसियों से जानकारी की आवश्यकता है, तो वे इसके लिए सहायता ले सकते हैं.बता दें कि 26 मई को टीवी चैनल में नूपुर के बयान देने के बाद दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल समेत 8 राज्यों में एफआईआर दर्ज हुई थी. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी.

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