National

भड़काऊ भाषण मामले में CM योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट से राहत

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट से शुक्रवार को बड़ी राहत मिल गई है. 2007 में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. राज्य सरकार ने मई 2017 में इस आधार पर अनुमति से मना कर दिया था कि मुकदमे में सबूत नाकाफी हैं. 2018 में इलाहाबाद हाईकोर्ट भी इसे सही ठहरा चुका है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोरखपुर दंगा मामले में उनके कथित भाषण की फिर से जांच की मांग वाली एक याचिका खारिज कर दी थी. जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस एसी शर्मा ने याचिका खारिज कर दी थी. अदालत ने कहा था कि उसने पाया कि उत्तर पुलिस की ओर से की गई जांच और आदित्यनाथ के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाने के राज्य सरकार के फैसले में कोई विसंगति नहीं थी.

नवंबर 2008 में दायर याचिका में दावा किया गया था कि योगी आदित्यनाथ उस दंगे के लिए जिम्मेदार थे जो उनके कथित भाषण से हो गया था. मोहम्मद असद हयात और परवेज ने याचिका दायर की थी. दंगे में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी. हयात गवाह थे और परवेज ने मामले के संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा था

वहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत के उस फैसले को बरकरार रखा था जिसमें आदित्यनाथ और अन्य को मामले में अभियोजन का सामना करने से राहत दी गई थी. 27 जनवरी, 2007 को दो समुदायों के सदस्यों के बीच टकराव के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई थी. योगी आदित्यनाथ उस समय गोरखपुर के सांसद थे और उनके ऊपर कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया गया था. पुलिस ने एफआईआर हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद दर्ज की थी.

Leave a Response

etvuttarakhand
Get the latest news and 24/7 coverage of Uttarakhand news with ETV Uttarakhand - Web News Portal in English News. Stay informed about breaking news, local news, and in-depth coverage of the issues that matter to you.