Uttarakhand

AAP पार्टी की 300 यूनिट फ्री बिजली घोषणा के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल

High Court against AAP party's

त्तराखण्ड हाई कोर्ट (Uttarakhand high court) ने आम आदमी पार्टी के द्वारा 300 यूनिट फ्री बिजली देने सम्बन्धी केजरीवाल मुफ्त बिजली गारंटी कार्ड को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की. कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद अगली सुनवाई तारीख 8 दिसंबर की तय की है. याचिका में चुनाव आयोग भारत सरकार, चुनाव आयोग उत्तराखंड, उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार अजय कोठियाल को पक्षकार बनाया गया है. मामले की सुनवाई न्यायमुर्ति मनोज कुमार तिवारी एकलपीठ में हुई.

विकासनगर निवासी और उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य रह चुके संजय जैन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी के कर्नल अजय कोठियाल की ओर से उनकी सरकार आने पर उत्तराखंड की जनता को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का केजरीवाल मुफ्त बिजली गारंटी कार्ड दिया जा रहा है.

इस तरह का रजिस्ट्रेशन करवाना है पूरी तरह असंवैधानिक

इस गांरटी कार्ड में शर्त रखी गई है कि पहले लोगों को पार्टी के जारी मोबाइल नंबर पर मिस्ड कॉल करनी होगी. इसके बाद लोगों को 300 यूनिट बिजली का गारंटी कार्ड जारी किया जा रहा है. यह कार्ड सदस्यों को संभाल के रखना है, तभी उन्हें सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली फ्री में दी जाएगी. याचिकाकर्ता का कहना था कि आम आदमी पार्टी की ओर से इस तरह रजिस्ट्रेशन करवाना पूरी तरह असंवैधानिक है.

यह आचरण है जनता को गुमराह करने वाला

इस तरह के गारंटी कार्ड देना लोक प्रतिनिधि अधिनियम की धारा 123 के विरुद्ध है. यह कृत्य भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है. यह आचरण जनता को गुमराह करने वाला है. याचिकाकर्ता का कहना था कि वे इसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन सरकार गठित हुए बिना इस तरह के गारंटी कार्ड देना जनता को धोखा देना है.

याचिकर्ता यह भी कहना है कि वे इसका विरोध नहीं करते है लेकिन बिना सरकार के गारंटी कार्ड देना जनता के साथ घोखा है यह तो सरकार का काम है. याचिकर्ता ने अपनी याचिका में चुनाव आयोग भारत सरकार, चुनाव आयोग उत्तराखंड आम आदमी के अजय कोठियाल को पक्षकार बनाया है.

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