
हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को सीबीआई कोर्ट ने आय से अधिक मामले में चार साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने चौटाला पर 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने ओम प्रकाश चौटाला की 4 संपत्तियां जब्त करने का भी आदेश दिया है. ये संपत्तियां हेली रोड, पंचकूला, गुरुग्राम और असोला में हैं.
सीबीआई ने की अधिक से अधिक सजा देने की सिफारिश
इससे पहले गुरुवार को ओम प्रकाश चौटाला की सजा पर बहस हुई थी. इस दौरान सीबीआई के वकील ने चौटाला की बीमारी और विकलांगता की दलीलों का विरोध करते हुए कहा था कि खराब स्वास्थ्य का इलाज कराया जाना चाहिए, लेकिन अधिकतम सजा दी जानी चाहिए.
सीबीआई ने कहा था कि आम लोगों में उचित संदेश देने के लिए अधिकतम सजा जरूरी है. सीबीआई के वकील ने कहा था, भ्रष्टाचार समाज के लिए कैंसर के समान है, भ्रष्टाचार के मामले में कोर्ट को ऐसी सजा देनी चाहिए जिससे समाज में मिसाल दिया जा सके.
चौटाला को 5 लाख रुपए सीबीआई को देने होंगे
चौटाला 5 लाख रुपए अलग से CBI को देने होंगे. 5 लाख न देने पर 6 महीने की और सजा हो सकती है. अदालत ने कोर्ट रूम से ही चौटाला को हिरासत में लेने का आदेश दिया. चौटाला की तरफ से इस मामले में अपील फाइल करने के लिए 10 दिन का समय मांगा गया. इस पर जज ने कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए.