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नैनीताल हाईकोर्ट ने अवैध खनन को लेकर राज्य सरकार को दिये कड़े आदेश

नैनीताल: उत्तराखंड में खनन को लेकर दायर याचिकाओं के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को आदेश दिया है कि नदियों में उतना ही खनन किया जाय जितना नदी मॉनसून के दौरान उपखनिज लेकर आती है. साथ ही कोर्ट ने अवैध और असंतुलित खनन परव राज्य सरकार को केंद्र की माइनिंग एनफोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग गाइडलाइन को कठोरता से लागू करने का आदेश दिया है.

अपने आदेश में कोर्ट ने कहा है कि खनन परिवहन प्रदूषण बोर्ड के अधिकारियों के साथ सम्मानित नागरिक को भी टास्क फोर्स में शामिल करने को कहा है. वहीं, कोर्ट ने कहा है कि साल में 4 बार सर्वे किया जाय कि कितना उपखनिज एकत्र हुआ है और उसी के अनुसार खनन की अनुमति होगी.

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