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दुष्कर्म की पुष्टि नहीं होने पर MLA महेश नेगी को हाईकोर्ट से मिली राहत

हाईकोर्ट ने दुष्कर्म की पुष्टि नहीं होने पर द्वाराहाट से भाजपा विधायक महेश नेगी की याचिका निस्तारित कर दी। महिला की ओर से दायर मामले में कोर्ट ने सरकार और विधायक से 13 जनवरी तक शपथ पत्र पेश करने को कहा है। अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी।  शुक्रवार को न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की एकलपीठ के समक्ष इस मुकदमे के जांच अधिकारी की ओर से अंतिम जांच रिपोर्ट पेश की गई। जांच में विधायक नेगी के खिलाफ रेप की पुष्टि नहीं हुई। पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान महिला ने कहा था कि मामले में अभी तक डीएनए रिपोर्ट पेश नहीं की गई है। यह भी कहा कि विधायक नेगी की डीएनए जांच कराई जाए, क्योंकि वो मेरी बेटी के पिता हैं। जांच में इस बात की पुष्टि हुई है कि कई जगहों पर विधायक उनके साथ रहे हैं। 

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