
नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) संसद में वर्ष 2023-24 (Union Budget 2023) के लिए बजट पेश किया. उन्होंने अपने बजट भाषण के दौरान कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर, और उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रही है. कोविड महामारी के दौरान, हमने यह सुनिश्चित किया कि 28 महीनों के लिए 80 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति करने की योजना के साथ कोई भी भूखा न सोए. व्यक्तिगत कर में मोदी सरकार ने नौकरीपेशा वर्ग को बड़ी राहत दी है. अब नई कर व्यवस्था के तहत 7 लाख तक की सालाना आय टैक्स-फ्री हो गई है. यह छूट पहले 5 लाख तक थी. पुरानी कर व्यवस्था के तहत कर छूट की सीमा अब 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख तक कर दी गई है.
15 लाख रुपये की आय पर 1.5 लाख रुपये का कर भुगतान, 9 लाख रुपये की आय पर 45,000 का कर भुगतान
नए टैक्स स्लैब के तहत अब 15 लाख रुपये की सालाना आय वाले व्यक्ति को 1.87 लाख रुपये की जगह अब 1.5 लाख रुपये का कर भुगतान ही करना होगा. यानी 37000 की बचत होगी. इसी तरह 9 लाख रुपये की वार्षिक आय वाले व्यक्ति को अब केवल 45,000 रुपये का कर भुगतान करना होगा.
व्यक्तिगत आयकर: पुरानी कर व्यवस्था के तहत अब टैक्स स्लैब्स निम्न प्रकार हैं
0 से 3 लाख रुपये- 0
3 से 6 लाख रुपये – 5%
6 से 9 लाख रुपये – 10%
9 से 12 लाख रुपये – 15%
12 से 15 लाख रुपये – 20%
15 लाख से ऊपर – 30%