
गृह मंत्रालय ने दो गैर सरकारी संगठनों – कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव (चारी या CHRI) और ‘अपने आप वुमन वर्ल्डवाइड’ (AAWW) का एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया है। इन पर विदेशी चंदा कानून का उल्लंघन करने और विदेशी चंदे की हेराफेरी का आरोप है।
मंत्रालय के अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। दोनों एनजीओ अपने सालाना आयकर रिटर्न दाखिल करने में भी विफल रहे हैं, जबकि विदेशी चंदा नियमन कानून 2010 के तहत यह अनिवार्य है।
गृह मंत्रालय ने यह भी पाया है कि इन गैर सरकारी संगठनों ने कथित तौर पर विदेशी चंदे के रूप में प्राप्त धन का बेजा इस्तेमाल किया। एनजीओ ‘चारी’ की वेबसाइट के अनुसार वह राष्ट्रमंडल देशों में सरकार और अन्य सार्वजनिक निकायों से जानकारी प्राप्त करने के लिए लोगों के बुनियादी मानव अधिकार की प्राप्ति के लिए काम करता है। इसके अलावा वह पुलिस सुधार कार्यक्रम के क्षेत्र में भी काम करता है।
इसी तरह एनजीओ एएडब्ल्यूडब्ल्यू की स्थापना मुंबई के एक रेड-लाइट इलाके की 22 महिलाओं द्वारा की गई है। यह एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता है, जहां कोई भी महिला खरीदी या बेची नहीं जाएगी और यौन तस्करी को समाप्त किया जाएगा।
1900 एनजीओ के पंजीयन निरस्त
केंद्र सरकार ने वर्ष 2017 और 2021 के बीच पिछले पांच वर्षों में कानून के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए लगभग 1,900 एनजीओ के एफसीआरए पंजीकरण को रद्द कर दिया है।