

हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में मुखानी चौराहे पर अतिक्रमण होने तथा अध्ययन में लाखों खर्च के बाद भी फ्लाईओवर बनाने की दिशा में कार्रवाई नहीं होने को बेहद गंभीरता से लिया है। अदालत ने 26 फरवरी तक जिलाधिकारी नैनीताल से इस मामले में पिछले दो साल के भीतर हुई प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

बुधवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ में हल्द्वानी निवासी सेवानिवृत्त इंजीनियर पीसी जोशी की जनहित याचिका पर वर्चुअल मोड में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता का कहना है कि मुखानी चौराहे के आसपास से जज फार्म तक नहर कवरिंग में अवैध पार्किंग की जा रही है।
यहां फ्लाइओवर के लिए अदालत के आदेश पर सरकार की संस्थाओं ने लाखों खर्च कर अध्ययन किया लेकिन अब तक इस दिशा में कदम नहीं उठाया गया। नहर कवरिंग में अस्थाई अतिक्रमण किया गया है। कोर्ट ने कहा कि यह सड़क एसटीएच को जाती है। कोर्ट ने जिलाधिकारी से मामले में रिपोर्ट देने को कहा है।