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उत्तराखंड में बेसिक शिक्षक भर्ती पर शिक्षा विभाग ने लगाई रोक, बढ़ा आक्रोश

देहरादून :  छह महीने से चल रही बेसिक शिक्षक भर्ती पर ब्रेक लग गया है। एनआईओएस डीएलएड को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया रोक दी है। पांच मई को प्रस्तावित काउंसिलिंग को भी रद्द कर दिया गया है। बेसिक शिक्षा निदेशक वंदना गरव्याल ने हाईकोर्ट का आदेश व भर्ती प्रक्रिया की अब तक स्थिति की रिपोर्ट शासन को भेज दी है।

विभाग के इस फैसले से बीएड टीईटी बेरोजगार नाराज हैं। हाईकोर्ट ने गत 28 अप्रैल के अपने अंतरिम आदेश में बेसिक शिक्षक भर्ती में एनआईओएस डीएलएड को शामिल करने को कहा है। इसके बाद से शिक्षा विभाग उलझन में है। दरअसल, बेसिक शिक्षकों के 2287 रिक्त पदों में से अब तक करीब 1800 पर चयन हो चुका है।

ऐसे में एनआईओएस डीएलएड को शामिल करने पर पूरी प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। दूसरी तरफ, विभाग को डर है कि जिन एनआईओएस डीएलएड ने पूर्व में आवेदन कर दिया था, उन्हें तो शामिल कराया जा सकता है लेकिन जो आवेदन नहीं कर पाए थे, वो भी समानता के अधिकार के तहत दावा कर सकते हैं।

बीएड ब्रिज कोर्स वालों ने भी किया दावा: एनआईओएस से छह माह का ब्रिज कोर्स करने वाले बेरोजगारों ने भी शिक्षा विभाग से उन्हें बेसिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने की मांग की है। बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह राणा का कहना है कि एनसीटीई ने डीएलएड के साथ ही बीएड को भी बेसिक शिक्षक की भर्ती के लिए योग्यता मानासामान्य बीएड टीईटी प्रशिक्षित को चयन के बाद छह माह की विशिष्ट बीटीसी करनी होती है जबकि एनआईओएस से हजारों युवा सेवारत रहते हुए ब्रिज कोर्स कर चुके हैं। ऐसे में एनआईओएस के ब्रिज कोर्स को मान्यता देते हुए बेसिक शिक्षक भर्ती में शामिल कराया जाना चाहिए।

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बेसिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर शासन से दिशानिर्देश मांगे हैं। 5 मई को प्रस्तावित काउंसिलिंग प्रक्रिया को फिलहाल रोक दिया गया है। -वंदना गरब्याल, निदेशक, बेसिक शिक्षा

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