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रुड़की निगम के पूर्व महापौर मामले में सरकार व महापौर से जवाब तलब

नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अनियमितताओं के आरोपी रुड़की नगर निगम के निवर्तमान महापौर गौरव गोयल को आगामी चुनावों के लिये अयोग्य ठहराए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुये राज्य सरकार, पूर्व महापौर गोयल व अन्य को नोटिस जारी कर छह सप्ताह में जबाव पेश करने को कहा है।

याचिका की सुनवाई वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी व पंकज पुरोहित की युगलपीठ में हुई। मामले को रुड़की निवासी अमित अग्रवाल ने चुनौती दी है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि हाईकोर्ट के निर्देश पर पूर्व महापौर गौरव गोयल के खिलाफ चार सदस्यीय कमेटी ने जांच की।

जांच में आरोपों की पुष्टि होने के बावजूद सरकार ने उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की।

याचिकाकर्ता की ओर से आगे कहा गया कि न ही आरोपी को बर्खास्त किया गया और न ही आगे चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहराया गया। याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि आरोपी ने इससे बचने के लिए इस्तीफा दे दिया।

इस्तीफा 28 अगस्त, 2023 को प्रमुख सचिव शहरी विकास द्वारा मंजूर किया गया। इस मामले में सचिव को भी पक्षकार बनाया गया है तथा गम्भीर सवाल उठाए गए हैं। अदालत ने हालांकि, उन्हें नोटिस जारी नहीं किया है।

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